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1राजस्‍थान सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्‍था, विधवा, तलाकशुदा, परित्‍यक्‍ता पेंशन

पात्रता - वृद्धावस्‍था पेंशन :-

निम्‍नांकित पात्रता रखने वाले 58 वर्ष से अधिक आयु के पुरूष या 55 वर्ष की महिला को पेंशन स्‍वीकृत की जा सकती है -
  • राजस्‍थान का मूल निवासी हो और राजस्‍थान में रह रहा हो।

  • जिसके जीवन निर्वाह हेतु स्‍वयं की नियमित आय का कोई स्रोत नहीं हो।

  • गरीबी रेखा से नीचे परिवार की सूची, अन्‍त्‍योदय परिवार, आस्‍था कार्ड परिवार एवं सहरिया/कथौडी/खैरवा परिवार एवं किसी भी आयु की विधवा को जो एच.आई.वी./एड्स पॉजिटिव हो और राजस्‍थान स्‍टेट एड्स कन्‍ट्रोल सोसायटी के यहॉं पंजीकृत हो, को भी निराश्रित माना जायेगा एवं पात्रता सम्‍बन्‍धी शर्तों में छूट प्रदान की गई है। 

  • गरीबी रेखा से नीचे के परिवार की सूची में सूचीबद्ध विधवा/परित्यक्ता को पात्रता सम्‍बन्‍धी शर्तों में छूट प्रदान की गई है। 

पात्रता - विधवा, तलाकशुदा एवं परित्‍यक्‍ता पेंशन :-

या 18 वर्ष से अधिक आयु की विधवा, तलाकशुदा अथवा परित्‍यक्‍ता

आवेदन कहॉं करें :-

पेंशन हेतु पात्र ग्रामीण व्‍यक्ति निर्धारित प्रपत्र में विकास अधिकारी, पंचायत समिति (जिसमें आवेदन निवास कर रहा है) एवं शहरी क्षेत्र का आवेदन उपखण्‍ड अधिकारी कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्‍तुत कर सकता है। आवेदन पत्र पंचायत समिति, तहसील कार्यालय एवं जिला कलेक्‍टर कार्यालय में नि:शुल्‍क उपलब्‍ध हैं।

राजस्‍थान सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्‍था, विधवा, परित्‍यक्‍ता एवं तलाकशुदा पेंशन नियम, 2013 जारी दिनांक 1.4.13 एवं लागू दिनांक 1.4.2013

कोषागार एवं स्‍वीकृतिकर्ता अधिकारी द्वारा संधारित किए जाने वाले विभिन्‍न प्रपत्र

अप्रेल, 2013 से पूर्व स्‍वीकृत पेंशनधारियों के वार्षिक सत्‍यापन में छूट आदेश दिनांक 23 मई, 2013

पेंशन नियमों में संशोधन आदेश दिनांक 14 जून, 2013

2 राजस्‍थान सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्‍यजन पेंशन

पात्रता :-

  • राजस्‍थान राज्‍य के स्‍थायी निवासी एवं स्‍थायी रूप से निवास करते हों।

  • किसी भी आयु का विशेष योग्‍यजन हो।

  • अपनी आजीविका कमाने के लिए अयोग्‍य अथवा असमर्थ हैं तथा उनके पास जीवन निर्वाह के लिए स्‍वयं की एवं परिवार की सम्मिलित वार्षिक आय रुपये 60,000 से कम है।

    उक्‍त प्रयोजन हेतु परिवार की परिभाषा में निम्‍न सदस्‍य सम्मिलित होंगे :-

    (क) पुत्र

    (ख) पति, पत्‍नी

    (ग) पिता, माता

  • उपरोक्‍त में से किसी बात के होते हुए किसी भी आयु के विशेष योग्‍यजन व्‍यक्ति जो बी.पी.एल. परिवार के हों, पेंशन के पात्र होंगे।

  • अंधता, कुष्‍ठ रोग मुक्त, श्रवण शक्ति का ह्रास, चलन नि-शक्तता, मानसिक मंदता से ग्रसित विशेष योग्‍यजन व्‍यक्तियों को पात्रता की अन्‍य शर्ते पूर्ण करने पर पात्र माना जाएगा।

  • पात्रता संबंधी अन्‍य शर्तों के होते हुए भी 18 वर्ष या इससे अधिक आयु का कुष्‍ठ रोग मुक्त, श्रवण शक्ति का ह्रास एवं मानसिक मंदता से ग्रसित व्‍यक्ति जो बी.पी.एल. परिवार को हो तथा वह बहु-नि:शक्तता या गुरूत्तर नि:शक्तता से ग्रस्‍त नहीं है, पेंशन के लिए पात्र होगा।

  • भीख मांगकर खाने वाले शामिल नहीं होंगे।

  • पात्र विशेष योग्‍यजन पति एवं पत्‍नी दोनों को अलग-अलग पेंशन देय है।

पेंशन लाभ :-

राजस्‍थान सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्‍यजन पेंशन नियम, 2013  के अनुसार 75 वर्ष से अधिक आयु के पात्र विशेष योग्‍यजन व्‍यक्तियों को रूपये 750 प्रतिमाह, एवं 75 वर्ष से कम आयु के पात्र विशेष योग्‍यजन व्‍यक्तियों को रूपये 500 प्रतिमाह तथा 8 वर्ष तक की आयु के विशेष योग्‍यजन पेंशनर को रूपये 250 प्रतिमाह पेंशन देय है।

आवेदन कहॉं करें :-

पेंशन हेतु पात्र ग्रामीण व्‍यक्ति निर्धारित प्रपत्र में विकास अधिकारी, पंचायत समिति (जिसमें आवेदक निवास कर रहा है) एवं शहरी क्षेत्र का आवेदक उपखण्‍ड अधिकारी कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्‍तुत कर सकता है। आवेदन पत्र पंचायत समिति, तहसील कार्यालय एवं जिला कलेक्‍टर कार्यालय में नि:शुल्‍क उपलब्‍ध हैं।

विशेष योग्‍यजन पेंशन नियम, 2013 दिनांक 1 अप्रेल, 2013 को जारी एवं लागू

विशेष योग्‍यजन पेंशन की श्रेणी में हिंजडों का भी समावेश

विशेष योग्‍यजन पेंशन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

कोषागार एवं स्‍वीकृतिकर्ता अधिकारी द्वारा संधारित किए जाने वाले विभिन्‍न प्रपत्र

 

 

 

पेंशन लाभ :-

75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर्स 

500 रूपये प्रतिमाह पेंशन

75 वर्ष एवं उससे अधिक के पेंशनर्स

750 रूपये प्रतिमाह पेंशन

 
 
3इंदिरा गांधी राष्‍ट्रीय वृद्धावस्‍था पेंशन योजना

          केन्‍द्र सरकार द्वारा राष्‍ट्रीय वृद्धावस्‍था पेंशन योजना के स्‍थान पर इंदिरा गांधी राष्‍ट्रीय वृद्धावस्‍था पेंशन योजना दिनांक 19.11.2007 से प्रारम्‍भ की गई है।  संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्‍ली ने अपने पत्र क्रमांक J-11015/1/2011 दिनांक 30.06.2011 के माध्‍यम से इंदिरा गांधी राष्‍ट्रीय वृद्धावस्‍था पेंशन योजनान्‍तर्गत पात्रता हेतु आयु सीमा 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष कर दी है। साथ ही इस योजनान्‍तर्गत 80 वर्ष एवं अधिक आयु के लाभार्थियों को दी जाने वाली केन्‍द्रीयांश की राशि रूपये 200 से बढ़ाकर रूपये 500 प्रतिमाह प्रति पेंशनर कर दिया गया है। ये संशोधन दिनांक 01.04.2011 से प्रभावी किये गये हैं।

इस संबंध में जारी विभागीय पत्रांक 6990-7028 दिनांक 19.07.2011 की प्रति।

 

          योजनान्‍तर्गत 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को 500 रूपये प्रतिमाह एवं 75 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर को 750 रूपये प्रतिमाह पेंशन देय है।        

 

4इंदिरा गांधी राष्‍ट्रीय विधवा पेंशन योजना

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रारम्‍भ की गई इंदिरा गांधी राष्‍ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS) योजना को राज्‍य सरकार द्वारा तुरन्‍त प्रभाव से राज्‍य में प्रारम्‍भ किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस योजना अन्‍तर्गत निम्‍नांकित पात्रता की विधवाओं को रूपये 500 प्रतिमाह की दर से पेंशन देय है :-

पात्रता :-

  • भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्‍डों के अनुरूप सूचीबद्ध बी.पी.एल. परिवार की विधवा जिसकी आयु 40 से 59 वर्ष के बीच की है।

भारत सरकार के पत्रांक जे-11013/02/2007एन.एस.ए.पी./ दिनांक 17.02.09 द्वारा प्राप्‍त दिशा-निर्देशानुसार इस योजना के अन्‍तर्गत लाभान्वितों की ग्रामीण क्षेत्रों में पहचान करने हेतु राज्‍य सरकार द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप तैयार की गई बी.पी.एल. सूची 2002 को प्रयोग में लिया जाना है तथा शहरी क्षेत्रों में लाभान्वितों की पहचान करने हेतु वर्तमान में प्रचलित बी.पी.एल. सूची को प्रयोग में लिया जाना है।

यहॉं यह स्‍पष्‍ट किया जाता है कि :-

  • राजस्‍थान वृद्धावस्‍था एवं विधवा पेंशन नियम, 1974 के अर्न्‍तगत पात्र विधवाओं को लाभान्वित करने की पेंशन योजना यथावत है।
  • ऐसी विधवाऐं जो वर्तमान में राजस्‍थान वृद्धावस्‍था एवं विधवा पेंशन नियम, 1974 के अन्‍तर्गत पेंशन प्राप्‍त कर रही हैं जिनकी आयु 40 से 59 वर्ष के मध्‍य है तथा इंदिरा गांधी राष्‍ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS) के अन्‍तर्गत पात्रता की शर्तें पूर्ण करती हैं, उन्‍हें चिन्हित कर इंदिरा गांधी राष्‍ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS) में स्‍थानान्‍तरित कर उपर्युक्‍तानुसार पेंशन का भुगतान किया जायेगा।
  • 40 वर्ष तक की आयु की विधवाऐं जो राजस्‍थान वृद्धावस्‍था एवं विधवा पेंशन नियम, 1974 के अन्‍तर्गत पात्रता रखती हैं, उन्‍हें राजस्‍थान वृद्धावस्‍था एवं विधवा पेंशन नियम, 1974 के अन्‍तर्गत पेंशन देय होगी।

आदेश की प्रति

 

 

5इंदिरा गांधी राष्‍ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रारम्‍भ की गई इंदिरा गांधी राष्‍ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना (IGNDPS) योजना को राज्‍य सरकार द्वारा तुरन्‍त प्रभाव से राज्‍य में प्रारम्‍भ किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस योजना अन्‍तर्गत निम्‍नांकित पात्रताधारी नि:शक्तजनों को रूपये 500 प्रतिमाह की दर से पेंशन देय है :-

पात्रता :-

  • भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्‍डों के अनुरूप सूचीबद्ध बी.पी.एल. परिवार के वे व्‍यक्ति जो बहु नि:शक्‍तता या गुरूत्तर नि:शक्‍तता से ग्रसित हैं और जिनकी आयु 18 से 59 वर्ष के मध्‍य है।

भारत सरकार के पत्रांक जे-11013/2/07-एन.एस.ए.पी./ दिनांक 17.02.09 एवं इस संबंध में जारी ऑफिस मेमोरेण्‍डम क्रमांक जे-11012/1/09-एनएसएपी दिनांक 30.09.09 द्वारा प्राप्‍त दिशा-निर्देशानुसार इस योजना के अन्‍तर्गत लाभान्वितों की ग्रामीण क्षेत्र में पहचान करने हेतु राज्‍य सरकार द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप तैयार की गई बी.पी.एल. सूची 2002 को उपयोग में लिया जाना है तथा शहरी क्षेत्रों में लाभान्वितों की पहचान करने हेतु वर्तमान में प्रचलित बी.पी.एल. सूची को प्रयोग में लिया जाना है।

यहॉं यह स्‍पष्‍ट किया जाता है कि :-

  • इस योजना में पात्रता रखन वाले नि:शक्‍त ''नि:शक्‍त व्‍यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995'' में वर्णित निम्‍न 7 श्रेणियों में आने वाले नि:शक्‍तजनों को पात्र माना जायेगा :-
  • अंधता

  • कम दृष्टि

  • कुष्‍ठ रोग मुक्‍त

  • श्रवण शक्ति का ह्रास

  • चलन नि:शक्‍तता

  • मानसिक मंदता

  • मानसिक रूग्‍णता 

  • ऐसे नि:शक्‍तजन जो राजस्‍थान अपाहिज, अपंग एवं अंधे व्‍यक्तियों के पेंशन नियम, 1965 के अन्‍तर्गत पेंशन प्राप्‍त कर रहे हैं और जिनकी आयु 18 से 59 वर्ष के मध्‍य है तथा इन्दिरा गांधी राष्‍ट्रीय नि:शक्‍त पेंशन योजना (IGNDPS) के अन्‍तर्गत पात्रता की शर्तें पूर्ण करते हैं उन्‍हें चिन्हित कर इन्दिरा गांधी राष्‍ट्रीय नि:शक्‍त पेंशन योजना (IGNDPS) में स्‍थानान्‍तरित कर उपरोक्‍तानुसार पेंशन का भुगतान किया जायेगा।
  • राजस्‍थान अपाहिज, अपंग एवं अंधे व्‍यक्तियों के पेंशन नियम, 1965 के अन्‍तर्गत पूर्व में पेंशन प्राप्‍त कर रहे अंधता एवं चलन नि:शक्‍तता संबंधी पात्र लाभार्थी पूर्वानुसार लाभ प्राप्‍त करते रहेंगे एवं वर्तमान शर्तों पर भविष्‍य में भी पात्र व्‍यक्तियों को पेंशन लाभ दिया जावेगा।

आदेश की प्रति

 

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