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उच्चतम न्यायालय द्वारा मण्डल आयोग रिपोर्ट के संबंध में इन्द्रा साहनी 16 नवम्बर, 1992 को दिये गये निर्देशों के अनुरुप केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों को 4 माह के अन्दर अपने-अपने राज्यों में पिछड़ा वर्ग आयोगों की स्थापना की जानी थी, इसकी अनुपालना में राजस्थान सरकार की अधिसूचना संख्या एफ 11(125) आरएण्डपी /सकवि/ 92-93/14293 दिनांक 11 मार्च, 1993 के द्वारा राजस्थान में सर्वप्रथम राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया।
राजस्थान सरकार द्वारा पूर्व में प्रशासनिक आदेश द्वारा गठित आयोग के स्थान पर दिनांक 21.10.2016 को राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यादेश, 2016 जारी किया गया। जिसके संदर्भ में दिनांक 24.10.2016 को अधिसूचना क्रमाक एफ.11(150)आरएण्डपी /आरआरबीसी/2015/65566 द्वारा राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया।
इस आयोग को राजस्थान राज्य में पिछड़े वर्गों (अनुसूचित जाति/जनजाति के अतिरिक्त) की सूची में विभिन्न वर्गों को सम्मिलित करनेध्हटाने हेतु राज्य सरकार को सुझावदेने का कार्य सौंपा गया।
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