अनुप्रति योजना राज्य सरकार द्वारा अनुप्रति योजना जनवरी, 2005 से शुरू की गई । वर्ष 2012 में इस योजना में व्यापक परिवर्तन किए गए परिवर्तित योजनानुसार स्वरूप निम्न प्रकार है:- योजना का उद्देश्य:- राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ विशेष पिछडा वर्ग/अन्य पिछडा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के बी.पी.एल. परिवारों के प्रतिभावान अभ्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे भारतीय सिविल सेवा, साजस्थान सिविल सेवा, आई.आई.टी., आई.आई.एम., सी.पी.एम.टी., एन.आई.टी. एवं राजकीय इन्जीनियरिंग एवं मेडिकल आदि में चयन की तैयारी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर प्रोत्साहित करना। पात्रता:-
प्रोत्साहन राशि:- इस योजनान्तर्गत विभिन्न स्तर पर दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि का विवरण निम्नानुसार है :-
प्रोफेशनल/तकनीकी पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थानों (योजना में सूचीबद्ध संस्थाओं) जैसे IIT, IIM, AIIMS, NIT, NLU आदि प्रवेश परीक्षा में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरान्त अभ्यर्थी को देय प्रोजेक्ट राशि रुपये 40,000 से 50,000 होगी। राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित RPMT/RPET में सफल होने तथा राजकीय मेडिकल/इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश लेने के उपरान्त अभ्यर्थी को देय प्रोत्साहन राशि 10,000 रुपये। आवेदन करने की समय सीमा:- अभ्यर्थी द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने/शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश लेने के तीन माह की अवधि में आवेदन पत्र अपने गृह जिले के विभागीय जिलाधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज:-
आई.ए.एस., आर.ए.एस. आदि के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप IIT, IIM आदि के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप अनुप्रति योजना (संशोधित) नियम, 2012 आर्थिक पिछडा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए अनुप्रति योजना नियम, 2013
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