गाडिया लोहारों को कच्चा माल क्रय करने हेतु अनुदान सहायता यह योजना वर्ष 1991 से संचालित कर राज्य सरकार ने गाडिया लोहारों के आर्थिक विकास हेत उनके व्यवसाय में सहायता प्रदान करने हेतु कच्चा माल क्रय करने के लिए प्रति व्यक्ति 500 रूपये अनुदान स्वीकृत किये जाने का प्रावधान था, जिसे विभागीय आदेश क्रमांक प.7(4)( )विकास/सकवि/99/ 61213 दिनांक 01.10.2007 द्वारा 500 रूपये से बढ़ाकर 1000 रूपये कर दिया गया। विभागीय आदेश क्रमांक प.7(4)(97)विकास/सान्याअवि/2010/ 34800 दिनांक 04.05.2011 द्वारा योजनान्तर्गत दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाकर 2,500 रूपये कर दिया गया है। योजना का विवरण :- राज्य सरकार गाडिया लोहारों के आर्थिक विकास हेतु उनके व्यवसाय में सहायता के लिये कच्चा माल क्रय करने वास्ते अनुदान दिये जाने की योजना निम्न प्रकार लागू करती है :- 1. यह योजना गाडिया लोहारों को कच्चा माल खरीदने के लिये अनुदान योजना वर्ष 1991 कहलायेगी। 2. इस योजनान्तर्गत जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई विपरीत बात न हो - (क) ''निदेशक'' से अभिप्राय निदेशक, समाज कल्याण विभाग होगा। (ख) ''समाज कल्याण अधिकारी'' से अभिप्राय जिले में सहायक निदेशक एवं जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी होगा। (ग) ''समाज कल्याण'' से अभिप्राय समाज कल्याण विभाग से होगा। 3. आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया इसके अन्तर्गत आवेदन प्राप्त करने के लिये निम्न शर्तें होंगी - (क) आवेदन कर्ता गाडिया लोहार जाति से सम्बन्धित हो। (ख) आवेदन निर्धारित प्रपत्र, परिशिष्ट-1 के अनुसार सम्बन्धित जिले के समाज कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा। (ग) आवेदन के साथ जाति प्रमाण पत्र परिशिष्ट-2 के अनुसार प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। 4. प्राप्त आवेदनों की परीक्षा एवं अनुदान हेतु पात्रता की जांच करने के लिये निम्न अधिकारियों की एक समिति होगी :- (क) जिला समाज कल्याण अधिकारी (ख) जिला कलेक्टर द्वारा मनोनीत अधिकारी एवं (ग) जिला उद्योग अधिकारी 5. उपरोक्त समिति की सिफारिश के आधार पर जिला समाज कल्याण अधिकारी रूपये 500 तक अनुदान की स्वीकृति उपरोक्त परिशिष्ट के अनुसार जारी कर सकेंगे। 6. यह अनुदान सहायता नकद नहीं दी जाकर सामग्री के रूप में दी जावेगी। 7. अनुदान प्राप्त करने के पश्चात् अनुदान प्राप्त करने वाला वयक्ति, यदि अनुदान का उपयोग उस कार्य हेतु ना कर, जिस हेतु अनुदान दिया गया है, दूसरे कार्य में करेगा, अथवा किसी अन्य प्रकार से राशि का दुरूपयोग करेगा, तो उससे उक्त राशि वसूल किये जाने हेतु समाज कल्याण अधिकारी कानूनी कार्यवाही कर सकेंगे। 8. इस योजना में किसी प्रकार की कोई कठिनाई हो तो उसका निराकरण निदेशक द्वारा किया जायेगा। 9. अनुदान प्राप्त करने वाले व्यक्ति, अनुदान प्राप्त करने की तिथि से 3 माह की अवधि में जिला समाज कल्याण अधिकारी को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।
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