छात्रावास योजना
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग शैक्षणिक सत्र 1952-53 से छात्रावास योजना का संचालन करता रहा है। वर्तमान में प्रदेश में सभी जिलों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिये छात्रावास संचालित हैं। इन छात्रावासों में सभी छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क रूप से निवास, शिक्षा स्टेशनरी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। इस प्रकार इन छात्रावासों के माध्यम से गरीब एवं पिछड़े परिवार के बच्चों को शिक्षित कर उन्हें समाज में योग्य, संस्कारवान, अनुशासित एवं स्वावलम्बी बनाने के प्रयास किये जाते हैं, ताकि वे आर्थिक रूप से सुदृढ़तापूर्वक जीवनयापन कर अपना भविष्य उज्जवल बना सकें। वर्तमान में 614 राजकीय एवं 90 अनुदानित छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त 8 महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावासों का संचालन भी विभाग द्वारा किया जा रहा है। इन छात्रावासों के माध्यम से वर्तमान में कुल 29,831 छात्र-छात्राओं को निम्न प्रकार से लाभान्वित किया जा रहा है :-
विद्यालय स्तरीय छात्रावास
महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावास
छात्रावासों में उपलब्ध सुविधाएं राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों में रहने वाले छात्र-छात्राओं को भोजन एवं पोशाक, तेल, साबुन, बिजली-पानी आदि के लिये 1,250 रूपये* प्रति छात्र/ प्रतिमाह की दर राशि उपलब्ध कराई जाती है। जिसका मदवार विवरण निम्न प्रकार है :-
बिस्तर एवं रहने की सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध करवाई जाती है। छात्रावासों में रहने वाले छात्रों के शैक्षणिक स्तर सुधारने के लिये गणित, अंग्रेजी, विज्ञान जैसे कठिन विषयों में विशेष कोचिंग देने की भी व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त आवासी छात्र-छात्राओं को कम्प्यूटर के ज्ञान हेतु 66 छात्रावासों में तीन चरणों में प्रतिवर्ष 22 छात्रावासों में 5-5 कम्प्यूटर तथा 536 छात्रावासों में चार चरणों में प्रतिवर्ष 134 छात्रावासों में एक कम्प्यूटर उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। प्रथम चरण में वर्ष 2008-09 में 22 छात्रावासों में 5-5 एवं 134 छात्रावासों में 1-1 कम्प्यूटर उपलब्ध करवाये गये हैं। प्रवेश प्रक्रिया छात्रावासों में प्रवेश हेतु शिक्षा सत्र प्रारम्भ होते ही विद्यालयों में प्रवेश के पश्चात् माह जुलाई से प्रवेश दिये जाते हैं। प्रवेश हेतु निर्धारित आवेदन-पत्र छात्रावास से नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाता है, जिसे भरकर छात्रावास में प्रस्तुत करने पर जिलाधिकारी द्वारा योग्यता के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। शैक्षणिक वर्ष 2009-10 से यह व्यवस्था की गई है कि छात्रावास से पांच किलोमीटर परिधि के बाहर के छात्र-छात्राओं को प्रवेश में वरीयता प्रदान की जावेगी। इसके पश्चात् उपलब्ध स्थानों पर पांच किलोमीटर परिधि के भीतर के छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिया जायेगा परन्तु जिस शहर/ग्राम में छात्रावास स्थित है, उस शहर/ग्राम विशेष के छात्र-छात्राओं का प्रवेश वर्जित रहेगा।
(आवेदन पत्र के प्रारूप हेतु क्लिक करें)
राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों में नवीन प्रवेश की पात्रता संबंधी संशोधन आदेश दिनांक 17.06.2010
राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों में नवीन प्रवेश की पात्रता संबंधी संशोधन आदेश दिनांक 11.03.2011
राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास संचालन नियम, 2012
राजकीय छात्रावासों की क्षमता में वृद्धि सम्बन्धी आदेश दिनांक 17 जून, 2013 राजकीय छात्रावासों के क्षमता की संशोधित आदेश
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