सहयोग योजना इस योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले (बीपीएल) अनुसूचित जाति के परिवारों की पुत्रियों के विवाह के अवसर पर अनुग्रह राशि के रूप में 5,000 रूपये की सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि परिवार की प्रथम 2 कन्या सन्तानों के विवाह के लिये ही देय होगी। अनुदान राशि प्राप्त करने हेतु निर्धारित आवेदन पत्र भरकर संबंधित जिले के जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को प्रस्तुत करना होगा, जो नियमों में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार आवेदन स्वीकृत कर भुगतान की व्यवस्था करेंगे। अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों की पुत्रियों के विवाह हेतु सहायता राशि नियम, 2005 नियम संशोधन अधिसूचना दिनांक 28.09.07
सहयोग योजना (विस्तार) बजट घोषणा वर्ष 2008-09 की अनुपालना में योजना का विस्तार कर इस योजना को समस्त वर्गों के बी.पी.एल. परिवारों हेतु संचालित किया जा रहा है। समस्त वर्गों के बी.पी.एल. परिवारों की 21 वर्ष एवं अधिक आयु की कन्या के विवाह पर योजनान्तर्गत 10,000 रूपये की सहायता प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति के बी.पी.एल. परिवारों की 18 से 21 वर्ष तक की आयु के कन्या के विवाह पर पूर्व की भॉंति राशि रूपये 5000 प्रदान किये जाते रहेंगे। संबंधित अधिसूचना दिनांक 25.03.08 की प्रति
सहयोग योजना को विभागीय अधिसूचना क्रमांक 58107 दिनांक 07.10.2009 द्वारा संशोधित किया गया है, जिसके अन्तर्गत बी.पी.एल. परिवार के सभी वर्गों की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर 10,000 रूपये की सहायता राशि प्रदान की जायेगी। अधिसूचना दिनांक 07.10.2009 की प्रति सहयोग योजना में बी.पी.एल. के अलावा अन्त्योदय परिवार की कन्या शामिल आदेश दिनांक 24 जून, 2013 |
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