विधवाओं की पुत्रियों के विवाह पर अनुदान राशि

राज्‍य सरकार द्वारा आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवारों की विधवा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह पर अनुदान के रूप में 10,000 रूपये की राशि प्रदान की जाती है। यह राशि उन्‍हीं विधवा महिलाओं को देय है जिनकी वार्षिक आय रूपये 50,000 से अधिक नहीं हो एवं जिनके परिवार में 25 वर्ष व उससे अधिक आयु का कोई सदस्‍य नहीं हो। अनुदान राशि महिला की 2 कन्‍या सन्‍तान के लिये ही देय है।

अनुदान राशि प्राप्‍त करने हेतु आवेदिका को निर्धारित आवेदन पत्र भरकर संबंधित जिले के जिलाधिकारी, सामाजिक न्‍याय एवं अधिकारिता विभाग को प्रस्‍तुत करना होगा, जो नियमों में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार आवेदन स्‍वीकृत कर भुगतान की व्‍यवस्‍था करेंगे।

 

विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु सहायता राशि नियम, 1997

आवेदन पत्र का प्रारूप

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