विधवा विवाह उपहार योजना बजट घोषणा वर्ष 2007-08 की अनुपालना में विधवा महिलाओं की वैधव्य अवस्था को समाप्त करने की दृष्टि से इस योजना को प्रारम्भ किया गया है। योजनान्तर्गत, वर्तमान पेन्शन नियमों में हकदार विधवा महिला यदि शादी करती है तो उसे शादी के मौके पर राज्य सरकार की ओर से उपहार स्वरूप 15,000 रूपये की राशि प्रदान की जाती है। इस हेतु आवेदिका को निर्धारित प्रार्थना पत्र भरकर विवाह के एक माह बाद तक सम्बन्धित जिले के जिला अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को प्रस्तुत करना होगा।
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