बोर्ड संचालन हेतु नियम
1. राजस्थान ट्रांसजेण्डर
कल्याण बोर्ड में शासकीय एवं गैर शासकीय सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा
की जायेगी। सदस्यों की संख्या में परिवर्तन का अधिकार राज्य सरकार में निहित होगा।
2. गैर शासकीय सदस्यों
का मनोनयन राज्य सरकार के द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिये किया जायेगा। गैर शासकीय
सदस्यों के द्वारा त्यागपत्र देने की अवस्था में रिक्त पदों पर राज्य सरकार के द्वारा
नवीन सदस्य की नियुक्ति की जा सकेगी। गैर शासकीय सदस्यों की समय पूर्व कार्यकाल समाप्ति
पूर्णतया राज्य कद सरकार के विवेकाधीन होगी।
3. गैर शासकीय सदस्यों
का मनोनयन निरन्तर दो से अधिक कार्यकाल के लिये नहीं किया जा सकेगा।
4. राजस्थान ट्रांसजेण्डर
कल्याण बोर्ड की बैठक प्रत्येक तिमाही में की जायेगी। बैठक का आयोजन सदस्य सचिव के
द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक बैठक के आयोजन तिथि से 15 दिन पूर्व बैठक आयोजन की सूचना
एवं एजेंडा समस्य सदस्यों को उपलब्ध कराया जायेगा।
5. राजस्थान ट्रांसजेण्डर
कल्याण बोर्ड की बैठक की अध्य्तिता अध्यक्ष, राजस्थान ट्रांसजेण्डर कल्याण बोर्ड के
द्वारा की जायेगी तथा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष के द्वारा अध्यक्षता की
जायेगी।
6. राजस्थान ट्रांसजेण्डर
कल्याण बोर्ड के द्वारा अपने वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर प्रशासनिक विभाग को प्रस्तुत
किये जायेंगे।
7. राजस्थान ट्रांसजेण्डर
कल्याण बोर्ड के द्वारा वित्तीय प्रकरणों में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का अनुसरण
किया जायेगा। प्रशासनिक /सेवा प्रकरणों में राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर जारी
परिपत्रों / आदेशों का अनुसरण किया जायेगा।
8. राजस्थान ट्रांसजेण्डर
कल्याण बोर्ड के द्वारा प्रतिवर्ष अपने लेखों का अंकेक्षण चार्टर्ड एकाउंटेंट के माध्यम
से करवाया जाकर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को लेखे प्रस्तुत किये जायेंगे।
9. राजस्थान ट्रांसजेण्डर
कल्याण बोर्ड के संचालन हेतु निर्मित नियमों में संशोधन का अधिकार राज्य सरकार में
निहित होगा।
उक्त
आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।